CJI के तीखे सवालों के बीच आज सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून पर सुनवाई होगी, तय होगा रास्ता साफ होगा या रोक लगेगी।

Updated on 2025-04-17T11:11:42+05:30

CJI के तीखे सवालों के बीच आज सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून पर सुनवाई होगी, तय होगा रास्ता साफ होगा या रोक लगेगी।

CJI के तीखे सवालों के बीच आज सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून पर सुनवाई होगी, तय होगा रास्ता साफ होगा या रोक लगेगी।

वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को करीब 70 मिनट तक सुनवाई चली। याचिकाकर्ताओं ने कानून के खिलाफ दलीलें दीं, जबकि केंद्र सरकार ने इसका बचाव किया। कोर्ट ने केंद्र से कई तीखे सवाल पूछे, खासकर तीन मुद्दों पर:

वक्फ बाय यूजर संपत्तियों का डिनोटिफिकेशन – यानी क्या बिना रजिस्ट्रेशन वाली वक्फ संपत्तियों को हटाया जा सकता है?

वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिमों की मौजूदगी – याचिकाकर्ताओं ने इसे असंवैधानिक बताया।

विवादों की जांच में कलेक्टर को मिले अधिकार – कोर्ट ने पूछा कि अगर संपत्ति वक्फ है लेकिन रजिस्टर्ड नहीं, तो उसका क्या होगा?

कपिल सिब्बल की दलील:
उन्होंने कहा कि पहले वक्फ बोर्ड में सिर्फ मुस्लिम सदस्य होते थे, अब नए कानून में गैर-मुस्लिमों को भी जोड़ा गया है, जो ठीक नहीं है। उन्होंने इसे दूसरे धर्मों की संस्थाओं से तुलना कर असंवैधानिक बताया।

सुप्रीम कोर्ट के सवाल:
CJI ने सरकार से पूछा कि जब हिंदू या सिख संस्थाओं में सिर्फ अपने धर्म के सदस्य होते हैं, तो वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम क्यों? साथ ही यह भी कहा कि “हम जब जज की कुर्सी पर बैठते हैं, तब अपना धर्म नहीं लाते।”

सरकार का जवाब:
सरकार ने कहा कि अगर संपत्ति वक्फ के नाम पर रजिस्टर्ड है, तो वो वक्फ ही मानी जाएगी। कलेक्टर जांच करेगा कि वो जमीन सरकारी है या नहीं, और अगर विवाद होगा तो ट्रिब्यूनल में चुनौती दी जा सकती है।

फैसले से पहले सवाल:
अब कोर्ट तीन बड़े सवालों पर अंतरिम आदेश दे सकता है:

क्या वक्फ संपत्तियों को डिनोटिफाई करने की इजाजत दी जा सकती है?

क्या संपत्ति विवाद की जांच का अधिकार कलेक्टर को मिलना ठीक है?

क्या वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिमों की नियुक्ति सही है?

आज फिर सुनवाई जारी रहेगी।
अब सभी की नजर इस पर है कि कोर्ट अंतरिम आदेश में क्या फैसला सुनाएगा। क्या कानून पर रोक लगेगी या सरकार को राहत मिलेगी?

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