टैक्सपेयर्स के लिए राहत, इनकम टैक्स विभाग ने नया E-Pay Tax पोर्टल शुरू किया, जानें तरीका।
Updated on 2025-04-25T13:26:26+05:30
टैक्सपेयर्स के लिए राहत, इनकम टैक्स विभाग ने नया E-Pay Tax पोर्टल शुरू किया, जानें तरीका।
आयकर विभाग ने टैक्स भरने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ई-पे टैक्स पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के जरिए टैक्सपेयर्स बिना किसी यूजरनेम और पासवर्ड के ऑनलाइन टैक्स भर सकते हैं। इस सुविधा से बैंकों की लंबी कतारों, फॉर्म भरने और आखिरी तारीख की चिंता से राहत मिलेगी।
ई-पे टैक्स पोर्टल के जरिए घर बैठे टैक्स भरने के लिए कुछ आसान स्टेप्स हैं:
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- वेबसाइट पर ई-पे टैक्स विकल्प चुनें।
- पैन कार्ड नंबर और लिंक्ड फोन नंबर डालें।
- फोन पर आए ओटीपी से वेरिफाई करें।
- फिर इनकम टैक्स या एडवांस टैक्स चुनें।
- जानकारी भरें और "PAY NOW" पर क्लिक करें।
- अब भुगतान के लिए नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, RTGS/NEFT या पेमेंट गेटवे चुनें।
- पेमेंट के बाद आपको ईमेल और SMS के जरिए पेमेंट स्लीप मिलेगी।
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