सुप्रीम कोर्ट ने DMRC को पेड़ काटने की मंजूरी दी, लेकिन CEC की शर्तें माननी होंगी।

सुप्रीम कोर्ट ने DMRC को पेड़ काटने की मंजूरी दी, लेकिन CEC की शर्तें माननी होंगी।

Last Updated Apr - 29 - 2025, 04:04 PM | Source : Fela News

DMRC की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा कि DMRC CEC की सभी शर्तें पूरी करेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने DMRC को पेड़ काटने की मंजूरी दी, लेकिन CEC की शर्तें माननी होंगी।
सुप्रीम कोर्ट ने DMRC को पेड़ काटने की मंजूरी दी, लेकिन CEC की शर्तें माननी होंगी।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली मेट्रो (DMRC) को इंद्रलोक-इंद्रप्रस्थ और लाजपत नगर-साकेत जी ब्लॉक मेट्रो कॉरिडोर के लिए पेड़ों की कटाई की इजाजत दे दी है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। कोर्ट ने यह मंजूरी CEC (सेंटर एम्पावरमेंट कमेटी) की सिफारिशों के आधार पर दी है।

DMRC की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि सभी शर्तों का सख्ती से पालन किया जाएगा। लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक तक बनने वाला एलिवेटेड कॉरिडोर लगभग 3 साल में तैयार होगा।

इस प्रोजेक्ट के तहत दो कॉरिडोर बनाए जाएंगे—12.37 किमी लंबा इंद्रलोक-इंद्रप्रस्थ कॉरिडोर और 8.38 किमी लंबा लाजपत नगर-साकेत जी ब्लॉक कॉरिडोर। इंद्रलोक वाला हिस्सा ज़्यादातर अंडरग्राउंड होगा जबकि दूसरा कॉरिडोर पूरी तरह एलिवेटेड रहेगा।

पेड़ों की कटाई के लिए कोर्ट की अनुमति ज़रूरी थी क्योंकि मेट्रो कॉरिडोर के रास्ते में कई पेड़ आते हैं। अब कोर्ट ने शर्तों के साथ इसकी इजाजत दे दी है और DMRC ने नियमों का पालन करने का वादा किया है।
 

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